National Pension Scheme: पत्नी के नाम जल्द खुलवा लें बैंक एकाउंट, हो जाएंगे मालामाल, जानें किस तरह मिलेगा फायदा Read it later

National Pension Scheme
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नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) से जुड़ी कई अलग-अलग तरह की योजनाओं को कई योजनाओं में शामिल कर दिया गया है, जिनकी मदद से आप आने वाले समय में मालामाल बन सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप बचत करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए कई बचत योजनाओं को शामिल किया गया है।

जैसे यदि आप अपनी बुढ़ापे के जीवन में भी आर्थिक संपन्नता रखना चाहत हैं  और इसे लेकर बचत करना चाहते हैं, तो इसके लिए बेहतरीन योजनाएं हैं जिससे आप अपना बुढ़ापे को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

वहीं यदि आप पत्नी के नाम निवेश ​करने का मन बना रहे हैं तो इसके लिए भी खास तरह की स्कीम है। जिसमें की पत्नी के नाम पर एक छोटा सा निवेश करने के बाद आपको करीब 45,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन का लाभ मिलने लगता है।

इसके लिए आपको सबसे पहले एक खाता खुलवाना जरूरी होगा। (nps account opening) इस स्कीम से आपको नियमित आय (Regular Income) होना शुरू हो जाएगी। यानी आपको रेगुलर पेंशन मिलना शुरु हो जाएगी। 

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60 साल की उम्र के बाद एक मुश्त राशि के साथ मासिक पेंशन

ज्ञात हो कि NPS में एकाउंट खोलने (nps registration) पर पत्नी को 60 साल पूरी होने पर एकमुश्त राशि मिलना शुरु हो जाएगी। साथ ही पेंशन के तौर पर हर माह रेगुलर इनकम होना शुुरु होना भी शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको पत्नी के NPS एकाउंट में सुविधानुसार हर मासिक या सालाना पैसा जमा करना होता है।

इसके लिए आप (national pension scheme login) महज 1,000 रुपये से भी पत्नी के नाम पर NPS अकाउंट खुलवाकर निवेश का लाभ ले सकते हैं। 60 साल की उम्र में NPS अकाउंट मैच्योर होना शुरु हो जाता है। नए नियमों के अनुसार आप चाहें तो पत्नी की उम्र 65 साल होने तक भी NPS अकाउंट जारी रख कर नियमित आय का ज्यादा फायदा ले सकते हैं। इसके बाद आपको रेगुलर इनकम मिलना शुरु हो जाती है।

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60 साल के बाद पत्नी को दें आर्थिक मजबूती 

इसमें सबसे दिलचस्प बात ये है कि NPS अकाउंट के साथ आप यह भी तय कर सकते हैं कि कि आपकी पत्नी को हर महीने कितनी पेंशन दिलवाना चाहते हैं। इससे आपकी पत्नी जब 60 साल की उम्र क्रॉस करेंगी तो उन्हें आर्थिक संबल के तौर पर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी आर्थिक मजबूती तब ज्यादा सही रहती है जब शायद भगवान न करे कि आप न रहे, तो आपके जाने के बाद ये निवेश आपके परिवार को आर्थिक मजबूती देगा। 

आजीवन हर महीने 45000 रुपए की कमाई

यदि पत्नी की उम्र 30 साल है और इसी समय यदि आप उनका NPS अकाउंट खुलवाकर उसमें हर महीने 5,000 रुपए जमा करते हैं तो आपको सालाना 10 फीसदी रिटर्न मिल सकता है। इस लिहाज से 60 साल की उम्र में उनके अकाउंट में कुल 1.12 करोड़ रुपये की राशि जमा हो जाएगी। 

उनको 60 साल की उम्र पार करने के बाद लगभग 45 लाख रुपये एक मुश्त मिलेंगे। वहीं अलग से हर माह 45,000 रुपये के आसपास पेंशन शुरू हो जाएगी। इस स्कीम की खास बात ये है कि उन्हें पेंशन जीवन पर्यन्त मिलती रहेगी।

नेशनल पेंशन स्कीम आखिर क्या है? (Nation pension System)

दरअसल नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को जनवरी 2004 में पहले सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही शुरू किया गया था। इसे 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए शुरू कर दिया गया। ऐसे में भारत का कोई भी व्यक्ति अपने वर्किंग लाइफ के दौरान पेंशन अकाउंट में नियमित रूप से योगदान देकर इसका लाभ ले सकता है। 

जमा हुए फंड के एक पार्ट को निवेशक एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई रकम का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक पेंशन के तौर पर हासिल करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से NPS अकाउंट बढ़ता है।

NPS का फंड कहां निवेश कर बढ़ाया जाता है

NPS (National Pension Scheme) में डिपॉजिट रकम को इन्वेस्ट यानी निवेश करने की जिम्मेदारी PFRDA की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दी जाती है। इनकी ओर से आपकी रकम को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से एक निश्चित राशि निवेश कर सकता है।

NPS में निवेश कर निवेशक की राशि किस तरह उसे लाभ देती है?

मौजूदा नियम के अनुसार एनपीएस अकाउंट की मैच्‍योरिटी पर इन्वेस्टमेंट को कम से कम 40 प्रतिशत रकम एन्‍युटी में लगानी होती है। इसी राशि से निवेशक को पेंशन मिलती रहती है। दरअसल, एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट के तौर पर होता है। इस कांट्रैक्ट के अनुसार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना अनिवार्य होता है। 

यह ​राशि जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम भी उतनी ही ज्यादा होती है। एन्युटी के जरिए निवेश की गई राशि रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर मिलती है और एनपीएस (NATIONAL PENSION SYSTEM) की शेष रकम की एकमुश्त निकासी जा सकती है। हालांकि, यह पेंशन टैक्स दायरे में आती है। इसमें रिटर्न फिक्स नहीं होता है। यह फंड की ओर से इक्विटी और डेट में निवेश से हासिल होने वाले रिटर्न पर डिपेंड करता है।

NPS में कौन कर सकता है निवेश  (NPS yojna mai kaun nivesh kar sakta hai)

  • केंद्रीय सरकार के कर्मचारी 
  • राज्य सरकार के कर्मचारी 
  • प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारी 
  • आम नागरिक 

स्कीम में कौन लोग शामिल हो सकते है? (NPS yojna ka labh kaun le sakta hai)

  • कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम के तहत निवेश कर सकता है।
  • उम्र के लिहाज से इस स्कीम में 18-70 साल का व्यक्ति निवेश कर सकता है। 
  • KYC प्रॉसेस के बाद निवेश करने वाले नागरिक इस योजना में एक पर्सन और इंप्लॉई-इंप्लॉयर समूहों के तौर पर शामिल हो सकते हैं।
  • नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। NRI के राशि के योगदान RBI और फेमा की ओर से रेग्‍युलेट किए जाते हैं।

NPS अकाउंट कितने तरह के होते हैं? (NPS account kitne prakaar ke hote hain)

  • NPS में दो कैटेगिरी के अकाउंट होते हैं: टियर 1 और टियर 2
  • 60 साल की उम्र तक टियर 1 से फंड को नहीं निकाला जा सकता है। 
  • टियर 2 के NPS अकाउंट एक तरह से सेविंग्‍स अकाउंट की तरह होता है, जहां से ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे की निकासी कर सकता है। 

NPS में मिलने वाले फायदे क्या हैं? (NPS khata kholne ka fayda)

  • NPS से फाइनल निकासी पर 60 प्रतिशत तक रकम टैक्‍स फ्री होती है। 
  • सरकारी कर्मचारियों के NPS अकाउंट में कंट्रीब्‍यूशन की लिमिट 14 फीसदी निर्धारित है।
  • कोई भी NPS (National Pension Scheme) सब्‍सक्राइबर या निवेशक रुपए की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के अनुसार ग्रॉस इनकम का 10 प्रतिशत तक टैक्स में डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है। सेक्शन 80CCE के अनुसार यह लिमिट 1.5 लाख तक निर्धारित की गई है।
  • सेक्शन 80CCE के अनुसार सब्‍सक्राइबर 50 हजार रुपए तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। 
  • एन्युटी की खरीद में निवेश की गई रकम को भी टैक्‍स से पूरी तरह छूट हासिल है।

NPS एकाउंट कैसे खोला जा सकता है और इसकी ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है? (NPS khata kholne ka online process kya hai)

  • NPS (NATIONAL PENSION SYSTEM) एकाउंट ऑफलाइन या मैन्युअल ओपन करने के लिए, यूजर या निवेशक को पहले PoP-Point of Presence (यह कोई बैंक भी हो सकता है) सर्च करना होता है।
  • अपने नजदीकी PoP से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लेकर इसे KYC पेपर्स के साथ जमा कराना होता है।
  • एक बार जब आप शुरू में निवेश करते हैं (500 रुपए या 250 रुपए माह या 1,000 रुपये से कम नहीं), तो PoP आपको एक PRAN  यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भेजता है।
  • इस नंबर और पासवर्ड की सहायता से आप अपने अकाउंट को लॉगिन सकते हैं।
  • इस प्रक्रिया के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती है।  

 NPS खाता खोलने की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है? (NPS khata kholne ka process kya hai)

यदि आप अपने अकाउंट को अपने पैन, आधार/ या मोबाइल नंबर से जोड़ देते हैं, तो अकाउंट ऑनलाइन खोलना सरल हो जाता है। आप अपने मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी का यूज कर इसके रजिस्ट्रेशन को वैलिड कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) नंबर मिलता है। इसकी सहायता से आप NPS लॉग इन कर सकते हैं। 

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